--आयोजन स्थल पर मेला और फूड स्टॉल पर रोक --आयोजन को डीएम और डीसीपी देंगे अनुमति --पूजा पंडाल में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश --डीडीएमए ने जारी किया आदेश नई दिल्ली। दिल्ली में कड़ी शर्तों के साथ रामलीला, दशहरा और दुर्गा पूजा के आयोजन की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने वीरवार को आदेश जारी कर रामलीला और दुर्गा पूजा पंडाल लगाने की मंजूरी दी। यह अनुमति 15 नवंबर तक दी गई है।
आयोजन स्थल पर मेला, अंदर या बाहर फूड स्टॉल, रैली, प्रदर्शनी और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश के अनुसार रामलीला और दुर्गा पूजा के पंडाल लगाने के लिए आयोजन स्थल के संबंध में तीन अधिकारियों एसएचओ, मजिस्ट्रेट व निगम के लाइसेंसिंग अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी और पुलिस उपायुक्त संयुक्त रूप से आयोजन की अनुमति देंगे।
जिले के इवेंट का डाटा जिलाधिकारी और पूरी दिल्ली के इवेंट की जानकारी डिविजनल कमिश्नर के पास होगी। हर जिले में जिस इवेंट की इजाजत दी जा रही है, उसको दिए जाने वाले सर्टिफिकेट को इलाके के जिलाधिकारी और डीसीपी हस्ताक्षर कर मुख्य सचिव को भेजेंगे और दिशा निर्देशों का स्टेटस बताएंगे। ----------- बंद जगह में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति आदेश के अनुसार इवेंट को किसी बंद जगह पर कराने पर पूरी क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही आने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन अधिकतम 200 लोग से ज्यादा नहीं होंगे। वहीं, खुले स्थानों पर सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। ------------ बिना मास्क के प्रवेश नहीं किसी भी इवेंट के स्थान पर प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग गेट रखना होगा। साथ ही, कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ----------- नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त जिलाधिकारी प्रत्येक रामलीला व पूजा पंडाल आदि के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। इसी प्रकार पुलिस के डीपीसी भी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। ये अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर कोविड-19 एसओपी के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। ------------ करानी होगी वीडियो रिकॉर्डिंग आयोजन स्थल पर प्रत्येक आयोजक को इवेंट के शुरू से होने से लेकर अंत तक रोजाना वीडियो रिकॉर्डिंग करानी होगी। इन वीडियों रिकार्डिंग को केंद्र और दिल्ली सरकार की तरफ से जारी एसओपी के उल्लंघन का मामला नहीं हुआ है, इसके लिए सत्यापित भी कराना होगा। साथ ही, इसकी एक कॉपी इवेंट समाप्त होने के तीन घंटे के अंदर नोडल ऑफिसर को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अगर नोडल अधिकारी एसओपी का उल्लंघन पाते हैं तो इसकी सूचना तुरंत जिलाधिकारी और दिल्ली पुलिस के डीसीपी को देंगे। इसके बाद इवेंट के लिए जारी अनुमति रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा जिलाधिकारी अपनी तरफ से भी सैंपल वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन हो। -------------- सामाजिक दूरी जरूरी त्योहारों के दौरान किसी भी इवेंट में कोई भी व्यक्ति खड़ा या जमीन पर बैठ नहीं सकेगा। सिर्फ कुर्सी पर बैठने की अनुमति होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा। सभी आयोजन स्थल पर शौचालय, पेयजल व बिजली की व्यवस्था करनी होगी। आयोजकों को इन स्थलों पर लोगों के प्रवेश के पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करना होगा। सैनिटाइजर का प्रयोग आवश्यक होगा।
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