नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता संजय दत्त को 1993 के सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में जेल से जल्दी रिहा करने के फैसले को न्यायोचित ठहराने के लिए आज महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा।दत्त को हथियार रखने के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। संजय दत्त को उनके अच्छे आचरण के कारण फरवरी 2016 में निर्धारित समय से करीब 8 महीने पहले ही यरवदा जेल से रिहा कर दिया गया था।
'मुबारकन' के निर्माताओं ने ली पगड़ी पहनाने के लिए विशेषज्ञ की मदद
कोर्ट ने ये आदेश पुणे के रहने वाले प्रदीप भालेकर की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। प्रदीप ने उनकी जल्दी रिहाई पर तो सवाल किए ही, साथ में उन्हें लगातार पैरोल मिलने पर भी निशाना साधा है। इस पर कोर्ट ने कहा, संजय दत्त ज्यादातर समय पैरोल पर थे ऐसे में जेल आधिकारियों ने कैसे फैसला कर लिया कि उनका व्यवहार अच्छा था।
Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने मार गिराए दो आतंकवादी
आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने 25 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी बदल दी:...
भारत- कनाडा तनाव के बीच जयशंकर ने कहा- एक- दूसरे से बात करनी होगी
Asian Games 2023: सरबजोत और दिव्या ने शूटिंग मिश्रित टीम स्पर्धा में...
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 से ज्यादा पदाधिकारी कांग्रेस में...
रमेश बिधूड़ी को टोंक का प्रभार: मुस्लिम ध्रुविकरण या पायलट के गढ़ में...
विदेशों से धन भेजने को सुगम बनाने के लिए कई देशों से बातचीतः RBI...
इस्कॉन ने मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा
पॉक्सो कानून में यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र में बदलाव की सलाह...
वेदांता विभिन्न कारोबार को करेगी अलग, बनाएगी 5 कंपनियां