नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के मुंबई (Mumbai) स्थित ऑफिस में बीएमसी (BMC) ने जो तोड़फोड़ की थी पर उसके विरोध में कंगना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कंगना की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा।
#UPDATE | Actor Kangana Ranaut (in file photo) property demolition matter: Bombay High Court to deliver its judgement on November 27. https://t.co/hBuCFWDt5J — ANI (@ANI) November 23, 2020
#UPDATE | Actor Kangana Ranaut (in file photo) property demolition matter: Bombay High Court to deliver its judgement on November 27. https://t.co/hBuCFWDt5J
आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बंगला ढहाने को लेकर बीएमसी की आलोचना बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बांद्रा स्थित बंगले का कुछ हिस्सा ढहाए जाने को लेकर शिवसेना के नेतृत्वा वाली बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को बुधवार को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। कुछ आलोचकों का कहना है कि कंगना को निशाना बनाया गया, जबकि अन्य दोषियों को छोड़ दिया गया। कंगना (33) ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार शिवसेना के साथ उनकी लड़ाई के कारण उन्हें निशाना बना रही है।
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उच्च न्यायालय ने पूछा था ये सवाल बंबई उच्च न्यायालय ने रनौत के यहां स्थित बंगले में अवैध निर्माण को तोडऩे की बीएमसी की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए पूछा कि नगर निकाय के अधिकारी मालिक की गैरमौजूदगी में संपत्ति के भीतर क्यों गए। भाजपा विधायक आशीष शेलार ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे नीत सरकार बदले की राजनीति कर रही है। कंगना ने कहा कि नगर निकाय को उनके बंगले को निशाना बनाने के बजाए बदहाल सड़कों पर ध्यान देना चाहिए।
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5 सितंबर को भेजा था नोटिस बीएमसी के मुताबिक कंगना ने पाली हिल वाले बंगले में बिना अनुमति कई बदलाव किए जिसके खिलाफ पांच सितंबर को पहला नोटिस दिया गया।अदालत यह जानना चाहती है कि बदलाव गैर कानूनी था या नहीं, क्या वह पहले से ही मौजूद था क्योंकि बीएमसी कानून की धारा-354ए के तहत महानगरपालिका केवल गैर कानूनी तरीके से चल रहे निर्माण कार्य को ही रोक सकती है।
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