नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अपने ट्वीट को लेकर हमेशा से खबरों में रहने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अवमानना केस पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर दी थी। जिसका फैसला सुनाते हुए आज कोर्ट ने कुरणाल कामरा के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया है।
Supreme Court asks them to file their responses in six weeks. The top court says Kunal Kamra and Rachita Taneja don't need to appear in person before the court. https://t.co/4IaBU77J4U — ANI (@ANI) December 18, 2020
Supreme Court asks them to file their responses in six weeks. The top court says Kunal Kamra and Rachita Taneja don't need to appear in person before the court. https://t.co/4IaBU77J4U
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की पीठ ने दोनों को अलग-अलग नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया। हालांकि पीठ ने अवमानना के अन्य मामलों में दोनों को सुनवाई के दौरान पेश होने से छूट दे दी।
प्रेगनेंट हैं Neha Kakkar, इंटरनेट पर बेबी बंप के साथ फोटो हो रही वायरल
कोर्ट ने कहा था ये शीर्ष अदालत ने कथित अवमाननाजनक ट्वीट के मामले में कामरा और तनेजा के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने के लिये दायर याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को फैसला सुरक्षित रखा था।अटॉर्नी जनरल के. वेणुगोपाल ने कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर सहमति देते हुए कहा था कि ट्वीट खराब भावना के तहत किए गए थे और यह समय है जब लोग समझें कि शीर्ष अदालत पर ढिठाई से हमला करने पर अदालत अवमानना अधिनियम-1971 के तहत सजा हो सकती है।
ड्रग्स मामले में अब करण जौहर से पूछताछ करेगी NCB, भेजा समन
इतनी हो सकती है सजा इसी तरह अटॉर्नी ने तनेजा के खिलाफ भी अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर सहमति दी थी। उन्होंने कहा था उच्चतम न्यायालय को बदनाम करने और न्यायपालिका के प्रति लोगों के भरोसे को कम करने के मकसद से इस तरह के ट्वीट किए गए। उल्लेखनीय है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अदालत को अवमानना अधिनियम-1971 की धारा-15 के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसीटर जनरल की सहमति लेनी होती है।उच्चतम न्यायालय की आपराधिक अवमानना के लिए 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और छह महीने तक की कैद हो सकती है।
कंगना ने शेयर की भाई की शादी की थ्रोबैक तस्वीरें और Video
क्या है मामला 11 नवंबर को कामरा ने ये ट्वीट तब किए जब वर्ष 2018 में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने अग्रिम जमानत याचिका बंबई उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी और शीर्ष अदालत में सुनवाई चल रही थी।
यहां पढ़ें बॉलीवुड से जुड़ी 10 बड़ी खबरें...
Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
टिकैत का ऐलान - बृजभूषण मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे किसान...
अडानी और मणिपुर मुद्दे पर मोदी सरकार पर कांग्रेस ने दागे सवाल
केजरीवाल को अध्यादेश के मुद्दे पर स्टालिन की DMK का मिला समर्थन
संसद में ‘राजदंड' स्थापित करना नए भारत का हिस्सा और ‘हिंदू राष्ट'...
केजरीवाल सरकार ने ‘मोहल्ला बसें' शुरू करने के लिए अभियान शुरू किया
CM आवास के पास बने सर्वेंट क्वार्टर में सिपाही ने किया सुसाइड
हाई कोर्ट ने सिसोदिया से पूछा - आबकारी नीति इतनी अच्छी थी तो वापस...
राज्यपाल पुरोहित ने पंजाब विश्वविद्यालय का मुद्दा सरकारों के पाले में...
भाजपा सांसद मेनका गांधी बोलीं- मुझे भरोसा है कि पहलवानों को न्याय...
NCERT ने 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों से लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां...