नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 19 जुलाई को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब शिल्पा शेट्टी (shilpa shetty) के पति मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा (raj kundra arrest) को गिरफ्तार किया तो, यह मामला सुर्खियों में आ गया। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उसे अलग-अलग एप पर अपलोड करने का आरोप है।
वहीं इस पूरे मामले पर शिल्पा शेट्टी ने चुप्पी तोड़ी है। जी हां, हाल ही में अपने एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी किताब के दो पन्ने शेयर किए हैं जिसमें लिखा है 'गुस्से में पीछे मुड़कर न देखें या डर में आगे न देखें, बल्कि जागरूकता में चारों और देखें।' वहीं शिल्पा के इस पोस्ट से तो यह साफ है कि वह आने वाले सभी चुनौतियों के लिए तैयार हैं। बता दें कि आज 23 जुलाई शिल्पा शेट्टी की फिल्म 'हंगामा 2' (hungama 2) रिलीज होने वाली है।
अगर राज कुंद्रा दोषी निकले तो होगी इतने साल की होगी जेल
आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत होगी इतनी सजा बता दें कि भारत में पोर्नोग्राफी को लेकर काफी सख्त कानून है। इसे रोकने के लिए देश में एंट्री पोर्नोग्राफी लॉ बनाया गया है। इस लॉ के अंदर आप किसी दूसरों की अश्लील वीडियो या फोटो शेयर नहीं कर सकते और ना ही इसे किसी साइट पर पब्लिश कर सकते हैं। भारत में ये अपराध माना जाता है। वहीं राज कुंद्रा पर ये दोनों तरह के आरोप हैं। इसलिए उन पर आरोप साबित होने के बाद, इन्हीं कानून के आधार पर कार्रवाई होगी। ऐसे में राज कुंद्रा के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अगर उनपर लगे सारे आरोप सच साबित होते हैं तो उन्हें 5 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा 10 साल जेल में काटने पड़ सकते हैं।
ऐसे मामलों में आईटी(संसोधन) एक्ट 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है। जब पहली बार आरोपी दोषी साबित हो जाता है तो उसे 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक दंड भरने की सजा भुगतनी पड़ सकती। वहीं दूसरी बार साबित होने पर 7 साल की जेस और 10 लाख का जुर्माना रहता है।
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