नई दिल्ली,(टीम डिजिटल):दिल्ली से सटे नोएडा में सरकार के आदेश के बाद राशन कार्ड सरेंडर करने वालों की संख्या में दिनोंदिन इजाफा हो रहा है। अब तक लगभग 4300 उपभोक्ताओं ने अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है। जिला पूर्ति विभाग ने सभी लोगों का राशन कार्ड निरस्त कर दिया है। जांच के बाद जिन लोगों का राशन कार्ड विभाग द्वारा निरस्त किया जाएगा उनसे अब राशन से वसूली नहीं होगी।
प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब परिवार के लोगों को सस्ता राशन देने की योजना संचालित की जाती है। योजना के तहत कार्ड पर प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल दिया जाता है। गेहूं तीन व चावल दो रुपये किलो दिया जाता है। कोरोना संक्रमण काल के बाद से प्रदेश के साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा भी राशन की निश्शुल्क योजना संचालित है। माह में दो बार पात्रों को योजना का लाभ मिलता है। ऐसे में एक परिवार को माह में लगभग बीस किलो चावल और तीस किलो तक गेहूं मिलता है। शासन स्तर से जारी आदेश के बाद कुछ सप्ताह पूर्व विभाग ने नोटिस जारी किया था कि योजना के लिए जो लोग पात्र नहीं हैं वह अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। निर्धारित तिथि के बाद पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में जो लोग अपात्र मिलेंगे, उनका राशन कार्ड निरस्त करने के साथ ही योजना के तहत लिए गए राशन की वसूली भी होगी। शासन स्तर पर मची उठापटक के बाद राशन की वसूली का निर्णय वापस ले लिया गया है। वहीं नियम के तहत जिन लोगों के पास स्वयं की कार, एसी, मकान, जमीन व अन्य चीजें हैं वह लोग योजना के लिए पात्र नहीं हैं। अपील की गई थी ऐसे लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें।
राशन कार्ड धारकों से नहीं होगी कोई वसूली मंडल कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि निरस्त राशन कार्ड धारकों से कोई वसूली नहीं होगी। जो राशन कार्ड धारक स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर कर रहे हैं उनसे भी कोई वसूली नहीं की जाएगी। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने बताया कि जिले में 367 राशन की दुकानें हैं। सभी को निर्देशित किया गया है कि अपने यहां पर राशन कार्ड की जांच करें। जो लोग अपात्र हैं उनकी सूची उपलब्ध कराएं। उनका राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। ऐसे लोगों से योजना के तहत पूर्व में लिए गए राशन की वसूली नहीं होगी।
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