नई दिल्ली/टीम डिजिटल। चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका पर आज अपनी सुनवाई 24 अगस्त तक स्थगित कर दी। इसकी वजह थी कि याचिकाकर्ता और राज्य सरकार के अधिकारियों से बहस करने के विधायकों के अनुरोध पर दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश नहीं आया है।
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चुनाव आयोग ने 23 जुलाई को सुनवाई आज के लिए स्थगित कर दी थी, क्योंकि AAP के विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर चुनाव आयोग के फैसले को चैलेंज किया था। चुनाव आयोग ने विधायक पद से हटाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता से जिरह की उनकी मांग को खारिज कर दिया था।
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पिछले सप्ताह हाई कोर्ट ने आदेश के अपने मसौदे में कहा था कि लाभ के पद के मामले में याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल से जिरह की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि, विधायक यह साबित करने के लिए कि वे संसदीय सचिव के तौर पद लाभ का पद नहीं संभाल रहे थे, दिल्ली सरकार और राज्य विधानसभा के अधिकारियों से जिरह को लेकर फिर से चुनाव आयोग का रूख कर सकते हैं।
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सुनवाई के बाद पटेल ने बताया कि हाई कोर्ट का अंतिम आदेश अभी नहीं आया है, इसलिए AAP के 20 विधायकों ने आज चुनाव आयोग के सामने सुनवाई स्थगित करने को लेकर याचिका दायर की। इसके बाद चुनाव आयोग ने कार्यवाही 24 अगस्त के लिए स्थगित कर दी। चुनाव आयोग ने 17 जुलाई के अपने आदेश में कहा था कि विधायक लाभ का पद नहीं संभाल रहे थे, इस संबंध में पटेल से जिरह करने के आप विधायकों की याचिका में दम नहीं है।
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