Thursday, Sep 28, 2023
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adani-hindenburg case: supreme court to hear sebi plea

अडाणी-हिंडनबर्ग मामला : SEBI की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  • Updated on 5/15/2023

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की उस याचिका पर सुनवाई मंगलवार तक के लिये टाल दी, जिसमें अडाणी समूह द्वारा शेयर की कीमत में हेरफेर के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए छह महीने का समय मांगा गया है।

बाजार विनियामक की याचिका और जनहित याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई समय की कमी और अपराह्न तीन बजे विशेष पीठ के समक्ष कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई के कारण आज नहीं हो सकी। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने 12 मई को कहा था कि वह शेयर की कीमतों में हेराफेरी और नियामक खुलासे में चूक के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को तीन महीने का और समय देने पर विचार करेगी।

इस बीच, सेबी ने इस मुद्दे की जांच के लिए और समय मांगने के लिए अतिरिक्त कारण बताते हुए एक प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया। उसने कहा, “सेबी द्वारा समय बढ़ाने के लिए दायर आवेदन का मतलब निवेशकों और प्रतिभूति बाजार के हित को ध्यान में रखते हुए न्याय सुनिश्चित करना है, क्योंकि पूर्ण तथ्यात्मक सामग्री के बिना मामले का कोई भी गलत या समय से पहले निष्कर्ष न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा और इसलिए कानूनी रूप से अस्थिर होगा।”

बाजार नियामक ने जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की अपनी दलील को सही ठहराने के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट में संदर्भित लेनदेन की जटिलताओं का हवाला दिया है। 

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