Saturday, Jun 03, 2023
-->
allahabad-high-court-issued-notice-to-baba-ramdev

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को जारी किया नोटिस, ये है पूरा मामला

  • Updated on 12/19/2017

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। योग गुरु बाबा रामदेव को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अवमानना के एक मामले में नोटिस जारी किया गया है। यह मामला नोएडा फूड प्लाजा से संबंधित है। आपको बता दें कि नोएडा फूड प्लाजा से संबंधित मामले में पतंजलि के डायरेक्टर बाबा रामदेव को एक आदेश दिया गया था जिसकी अवहेलना करने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के गौतम बु्द्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण वीर सिंह को भी नोटिस जारी किया है।

ये है पूरा मामला
ये मामला है नोएडा में फूड पार्क बनाने का जिसके लिए पतंजलि को जमीन दी गई थी। इसके संबंध में कोर्ट द्वारा उसे यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिये गए थे। लेकिन पतंजलि ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया जिसके कारण उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही फूड पार्क के लिए दी गई जमीन को भी तार की बाढ़ की मदद से घेर भी लिया गया है।

शिवसेना ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा- 'बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है क्या?'

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने सभी उत्तरदायी लोगों को एक महीने के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही सभी को ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

TRAI का फैसला: 19 के बजाय 4 रुपए हो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी फीस

आपको बता दें कि इस संबंध में गौतम बुध्द नगर के कादरपुर गांव के किसान सोहन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उसने कहा था कि हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल 2013 के दिन विवादित जमीन के टुकड़े पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था, उसके बाद भी उस जमीन में बाढ़ की फेंसिंग कर दी गई।

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।

comments

.
.
.
.
.