Thursday, Jun 01, 2023
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अलपन बंद्योपाध्याय को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय का नोटिस

  • Updated on 6/1/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में सेवानिवृत्त हुए आईएएस अधिकारी अलपन बंद्योपाध्याय को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि बंद्योपाध्याय को सेवानिवृत्ति से कुछ घंटे पहले, सोमवार को केंद्र सरकार के आदेश का पालन करने से इंकार करने की वजह से नोटिस जारी किया गया। 

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अधिकारी के अनुसार, केंद्र सरकार के आदेश का पालन से इंकार करना आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-बी का उल्लंघन होता है। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि बंद्योपाध्याय से तीन दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल काडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी बंद्योपाध्याय 60 वर्ष के होने पर सोमवार को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन केंद्र ने मौजूदा कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में उनके काम को देखते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में उन्हें तीन महीने का कार्य विस्तार दिया था। 

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इसके बाद, केंद्र ने एक आकस्मिक फैसले में 28 मई को बंद्योपाध्याय की सेवाएं मांगी थीं और राज्य सरकार को प्रदेश के शीर्ष नौकरशाह को तत्काल कार्यमुक्त करने को कहा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर सोमवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और बंद्योपाध्याय को सेवानिवृत्त होने की अनुमति देने के बाद उन्हें तीन साल के लिए अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया।

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