नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम समूह को लेकर वरिष्ठ वकील व सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने तंज कसा है। इसके साथ ही उन्होंने इशारों में पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। अपने ट्वीट में भूषण ने लिखा है, 'अनिल अंबानी के नेतृत्व में चलने वाले रिलायंस ग्रुप के तीन अकाउंट्स कथिक तौर पर फ्रॉड के तहत तीन बैंकों में निगरानी में है। इन बैंकों में देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई भी शामिल है। आरकॉम, रिलायंस इनफ्राटेल और रिलायंस टेलिकॉम पर 86,188 करोड़ रुपये का बकाया है। इसके बावजूद हमारे चौकीदार ने कोई एक्शन नहीं लिया है।'
"The accounts of 3 Anil Ambani-led Reliance Group entities have reportedly been flagged as fraudulent by three banks, including India’s largest lender, SBI. RCom, Reliance Infratel & Reliance Telecom owe lenders 86,188 Cr." Yet no action by our watchman!https://t.co/SMU5yDX2l1 — Prashant Bhushan (@pbhushan1) December 30, 2020
"The accounts of 3 Anil Ambani-led Reliance Group entities have reportedly been flagged as fraudulent by three banks, including India’s largest lender, SBI. RCom, Reliance Infratel & Reliance Telecom owe lenders 86,188 Cr." Yet no action by our watchman!https://t.co/SMU5yDX2l1
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उधर, कर्ज के बोझ से दबी दूरसंचार कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने सफाई देते हुए कहा है कि समूह पर भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का करीब 26,000 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। भारतीय बैंकों, वेंडरों और अन्य ऋणदाताओं ने कंपनी पर करीब 86,000 करोड़ रुपये के बकाया का दावा किया है। फिलहाल कंपनी दिवाला प्रक्रिया में है।
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आरकॉम ने बुधवार को बयान में कहा, ‘‘ऋणदाताओं द्वारा नियुक्त समाधान पेशेवर जो आंकड़े सत्यापित किए हैं उसके अनुसार राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास यह मामला भेजे जाने की तारीख तक आरकॉम समूह पर भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का 26,000 करोड़ रुपये का बकाया था।’’
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ऋणदाताओं ने एनसीएलटी के समक्ष जो दावा किया है उसके अनुसार आरकॉम पर करीब 49,000 करोड़ रुपये, रिलायंस टेलीकॉम पर 24,000 करोड़ रुपये और रिलायंस इन्फ्राटेल पर 12,600 करोड़ रुपये का बकाया है। आरकॉम ने कहा, ‘‘कुछ बैंकों द्वारा कथित रूप से जो ‘धोखाधड़ी’ वाला वर्गीकरण किया गया है, वह पूरी तरह अनुचित है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के जरिये इसे कुछ समय तक रोकने का निर्देश दिया है। अब यह मामला अदालत में है।
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