Thursday, Mar 30, 2023
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अंबानी की कंपनी के कर्जदाताओं को अपीलीय न्यायाधिकरण ने लगाई फटकार

  • Updated on 3/11/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में अनिल अंबानी की कंपनी डूबी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के प्रमुख कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) समेत अन्य वित्तीय संस्थानों की सोमवार को खिंचाई की। न्यायाधिकरण ने कहा कि बैंकों ने दूरसंचार कंपनी की संपत्ति रिलायंस जियो को बेचकर 37,000 करोड़ रुपये प्राप्त होने को लेकर गलत एहसास दिलाया।  

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चेयरमैन न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने रिलायंस कम्युनिकेशन को कर्ज दे रखे बैंकों खासकर एसबीआई को फटकार लगायी और यह पूछा कि इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। पीठ ने कहा, 'आपने जो बातें कही, उसे पूरा करने में विफल रहे। संयुक्त कर्जदाता समूह विफल रहा है। कोई बिक्री नहीं हुई।'

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पीठ के अनुसार कर्जदाताओं ने संपत्ति बिक्री के जरिए करीब 37,000 करोड़ रुपये की वसूली को लेकर एनसीएलएटी को ‘सब्जबाग’ दिखाये लेकिन कुछ नहीं हुआ। एनसीएलटी ने कहा, 'आपने आरकॉम के साथ बैठकर तालियां बजाईं और दावा किया कि आप रिलायंस जियो को संपत्ति बेचकर करीब 37,000 करोड़ रुपये जुटा लेंगे...पहले आपने प्रतिदिन करोड़ रुपये के नुकसान की बात कही थी।'

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न्यायाधिकरण ने कहा कि संपत्ति बिक्री से राशि प्राप्त करने में विफल रहने के बाद कर्जदाता अब कंपनी को आयकर रिफंड से प्राप्त 260 करोड़ रुपये की वसूली में लगे हैं। एनसीएलएटी आर कॉम की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें उस पर चार फरवरी को लगायी गयी रोक को हटाने का आग्रह किया गया है। हालांकि, उसके कर्जदाता एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये देने के लिये आयकर रिफंड जारी करने की अर्जी का विरोध कर रहे हैं।

 

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अपीलीय न्यायाधिकरण ने कर्जदाताओं से पूछा कि आखिर उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत क्यों नहीं आयकर रिफंड जारी करने के निर्देश दिये जाने चाहिए। एनसीएलएटी ने सभी कर्जदाताओं से इस बारे में दो पृष्ठ का जवाब देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।     

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