नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि वर्ष 2022-2023 के संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान करने पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट की समयसीमा 16 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दी है। दिल्ली नगर निगम चालू वित्त वर्ष के संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगा। हालांकि पहले यह छूट 15 प्रतिशत थी।
पीएम मोदी के रेवड़ियां बांटने वाले बयान को लेकर केजरीवाल ने किया पलटवार
दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी एक बयान में कहा है कि छूट का फैसला जनहित में किया गया है क्योंकि जो लोग किसी भी कारणवश 15 जुलाई तक अपना संपत्तिकर जमा नहीं करवा पाए वह अब छूट के साथ टैक्स जमा करवा सकेंगे।
कांग्रेस का कटाक्ष, कहा- प्रधानमंत्री मोदी रुपये के लिए हानिकारक हैं
निगम ने इस बाबत संबंधित अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। दिल्ली नगर निगम ने इसके साथ ही नागरिकों से अपील की है कि इस योजना का लाभ उठाएं और 31 जुलाई 2022 तक अपना संपत्ति कर जमा कराएं।
BJP का ऐलान, धनखड़ होंगे उप राष्ट्रपति पद के लिए NDA के उम्मीदवार
जानिए किस पर पड़ा कोटला मुबारकपुर का नाम
इतिहास के अवशेष, पुराना किला में अभी भी हैं शेष
Mango Weight Loss: ऐसे करें आम का सेवन, कभी नहीं बढ़ेगा वजन
नहीं रहे कन्नड़ के मशहूर एक्टर Nithin Gopi, दिल का दौड़ पड़ने की वजह...
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेन दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया, स्थिति का...
देश का एक ऐसा गांव जहां पैदा होते ही हो जाती है बच्चे की मौत, 500...
टाटा नेक्सन ईवी मैक्स में आया नया अपडेट, ये खास फीचर्स हुआ शामिल
रेल हादसे में 261 की मौत, राहत एवं बचाव कार्य में वायुसेना के विमान...
हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद बीमार पत्नी से मिलने पहुंचे...
ओडिशा ट्रेन एक्सिडेंट इतिहास की भीषण दुर्घटना में से एक, पढ़ें कब- कब...