नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नफरती भाषण मामले में उत्तर प्रदेश की रामपुर कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सजा सुना दी है। रामपुर कोर्ट ने आजम खान को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। वह इस फैसले को उच्च अदालत में सात दिन में चुनौती दे सकते हैं। तीन साल की सजा होने पर उनकी विधायकी भी जा सकती है।
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हालांकि सजा सुनाए जाने के बावजूद अदालत से उन्हें इस मामले में अंतरिम जमानत मिल जाएगी। दोषी साबित होने के बाद ही उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। बता दें कि 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलक में भाषण दिया था, जिसे लेकर कोर्ट का फैसला आया है। आजम खान ने चुनावी सभा में रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे।
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