Sunday, May 28, 2023
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बाबरी मस्जिद कांड : कोर्ट ने CBI को दिए आरोपी ओम प्रकाश पाण्डेय का पता लगाने के निर्देश

  • Updated on 7/9/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की जांच कर रही विशेष अदालत ने प्रकरण में अभियुक्त ओम प्रकाश पाण्डेय का पता लगाने का निर्देश बृहस्पतिवार को सीबीआई को दिया। पाण्डेय के परिजन का कहना है कि वह करीब 25 साल पहले संन्यास लेकर घर छोड़ चुके हैं और वह कथित तौर पर हरिद्वार, वाराणसी और इलाहाबाद आते रहते हैं। 

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विशेष अदालत के न्यायाधीश एस.के. यादव ने पाण्डेय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था मगर किसी ने उसकी सुपुर्दगी नहीं ली थी। अदालत को यह बताया गया कि पाण्डेय के परिजन का कहना है कि उन्होंने करीब 25 साल पहले घर—बार छोड़कर संन्यास ले लिया था और अब उनका उनसे कोई सम्पर्क नहीं है। हालांकि ऐसा सुनने में आया है कि कभी—कभी वह इलाहाबाद स्थित अपने‘गुरु आश्रम’में आते हैं। 

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पाण्डेय के भाई का कहना है कि वह उनका पता लगाने की कोशिश करेंगे और इस बारे में एक हफ्ते के अंदर अदालत को बताएंगे। अदालत ने सभी पहलुओं पर गौर करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया कि वह पाण्डेय का पता लगाये और अपनी रिपोर्ट पेश करे। इस बीच, बाबरी विध्वंस मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान देने के लिये बृहस्पतिवार को कोई भी अभियुक्त नहीं पहुंचा। 

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संतोष दुबे नामक एक अन्य अभियुक्त की तरफ से अदालत में पेश अर्जी में कहा गया कि उसकी पत्नी गम्भीर रूप से बीमार है, लिहाजा वह अब 13 जुलाई को अदालत में पेश होगा। न्यायालय ने प्रकरण के एक अन्य अभियुक्त पवन कुमार पाण्डेय को शुक्रवार को गवाही के लिये तलब किया है। 

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