नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय (supreme court) बुधवार को दूरसंचार न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली दूरसंचार विभाग की याचिका पर सुनवाई के लिये सहमत हो गया। दूरसंचार न्यायाधिकरण ने दूरसंचार विभाग द्वारा भारती एयरटेल लि. से 1,626.89 करोड़ रूपए की मांग के आदेश पर रोक लगा दी थी।
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दूरसंचार विभाग ने भारती डिजिटल नेटवक्र्स प्रा. लि. के भारती एयरटेल लि (bharti Airtel limited) में एकीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिये इस राशि की मांग की थी। भारती डिजिटल नेटवक्र्स प्रा. लि. पहले तिकोना डिजिटल नेटवक्र्स प्रा लि के नाम से जाना जाता था।
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दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण ने स्पेक्ट्रम शुल्क के लिये दूरसंचार विभाग की मांग के खिलाफ भारती एयरटेल की याचिका पर सुनवाई के बाद इस पर रोक लगा दी थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई (rajan Gogoi), न्यायमूॢत दीपक गुप्ता (deepak gupta) और न्यायमूॢत अनिरूद्ध बोस (Aniruddh bose) की पीठ ने इस मामले में शीघ्र सुनवाई के दूरसंचार विभाग के अनुरोध पर विचार के बाद इस मामले को आठ जुलाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया।
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