Wednesday, Mar 22, 2023
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भीमा कोरेगांव प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट करेगा नवलखा की जमानत अर्जी पर सुनवाई

  • Updated on 3/1/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय कथित एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई करेगा। गौतम नवलखा ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध 19 फरवरी को शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने आठ फरवरी को उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था, ‘‘उसे विशेष अदालत के आदेश में दखल देने का कोई कारण नजर नहीं आता। विशेष अदालत ने उनकी (नवलखा की) जमानत याचिका खारिज कर दी थी।’’  

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जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध नवलखा की अपील पर सुनवाई करेगी। पुलिस के अनुसार कुछ कार्यकर्ताओं ने 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में एल्गार परिषद की बैठक में कथित रूप से उत्तेजक और भड़काऊ भाषण दिया था जिससे अगले दिन जिले के कोरेगांव भीमा में ङ्क्षहसा भड़की थी। 

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पुलिस ने यह आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम को कुछ माओवादी संगठनों का समर्थन प्राप्त था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। नवलखा ने विशेष एनआईए अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती थी। विशेष एनआईए अदालत ने 12 जुलाई, 2020 को सांवधिक जमानत की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।

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