नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की बैठक को महापौर का चुनाव कराए बिना हंगामे के बीच स्थगित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर राष्ट्रीय राजधानी के “दो करोड़ लोगों ” की ओर से उनकी पार्टी व अरविंद केजरीवाल को दिए गए जनादेश का ‘गला घोटने' का आरोप लगाया है। एमसीडी मंगलवार को भी महापौर और उपमहापौर का चुनाव नहीं कर सकी और दूसरी बार इन पदों पर चुनाव कराए बिना सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद ‘आप' के पार्षदों और विधायकों ने प्रदर्शन किया।
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कार्यवाही स्थगित होने के बाद एमसीडी के सदन में अपने पार्टी सदस्यों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य ने कहा कि भाजपा महापौर के चुनाव से भाग रही है क्योंकि वह "इसे बुरी तरह से हार रही है।”
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उन्होंने कहा, “मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से उपराज्यपाल, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और देश की जनता से अपील करना चाहता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि दिल्ली के दो करोड़ लोगों द्वारा अरविंद केजरीवाल और आप को दिए गए जनादेश का गला घोंट दिया गया है।”
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सिंह ने आरोप लगाया कि महापौर का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है और भाजपा ''बेहद खतरनाक परंपरा'' शुरू कर रही है।'' बाद में ‘आप' ने यह साबित करने के लिए सदन में अपने 151 सदस्यों की परेड कराई कि उसके पास बहुमत है। इन 151 में 135 पार्षद, 13 विधायक और तीन सांसद शामिल हैं।
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भाजपा और आप सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी एवं भाजपा पार्षद सत्या शर्मा ने बिना चुनाव कराए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। आप के सभी पार्षद, उनके 13 विधायक और तीन सांसद सदन में बैठ रहे और भाजपा पार्षदों से वापस आने को कहा ताकि महापौर का चुनाव कराया जा सके।
संजय सिंह को राहत; सजा स्थगित जिले की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को 2001 में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में मंगलवार को राहत देते हुए उनकी सजा स्थगित कर दी। सिंह के वकील रुद्रप्रताप सिंह मदान ने बताया कि विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने 11 जनवरी को संजय सिंह तथा पांच अन्य को सुल्तानपुर में 2001 में बिजली कटौती के विरोध में गलत तरीके से धरना प्रदर्शन करने का दोषी मानते हुए तीन महीने के कारावास और डेढ़ हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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उन्होंने बताया कि दोषसिद्धि के खिलाफ सिंह ने अदालत में अपील की थी जिसने उनकी सजा को स्थगित कर दिया लेकिन उन्हें जुर्माना की राशि जमा करनी होगी। मदान ने बताया कि 18 जून, 2001 को सिंह के अलावा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव और तीन अन्य लोगों ने बिजली कटौती के खिलाफ धरने में भाग लिया था और यातायात जाम किया था। उनके खिलाफ तत्कालीन उप निरीक्षक एसपी सिंह द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 143 (गैरकानूनी सभा) और 341 (गलत तरीके से रोकने) के तहत शहर थाने में मामला दर्ज किया गया था।
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अदालत ने 11 जनवरी को इस मामले में फैसला सुनाने के बाद इन सभी को जमानत दे दी थी। न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे ने सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी तय की है और मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। अन्य आरोपी अनूप संडा व एक अन्य की अर्जी पर अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी।
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