Saturday, Mar 25, 2023
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भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव विस्फोट मामले में पेशी से मिली छूट

  • Updated on 1/5/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। मुंबई (Mumbai) में एनआईए की एक विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले (Malegaon blast case) में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को अदालत में नियमित रूप से पेश होने से मंगलवार को छूट दे दी। ठाकुर मामले के सात आरोपियों में एक हैं। राष्ट्रीय अभिकरण एजेंसी (NAI) इस मामले की जांच कर रही है। वह सोमवार को अदालत में पेश हुई थीं। 

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विशेष न्यायाधीश पीआर सित्रे ने मंगलवार को ठाकुर को अदालत में पेश होने से छूट दे दी। इससे पहले उनके वकील जेपी मिश्रा ने आवेदन दायर कर कहा था कि सांसद को स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से नियमित रूप से यहां आने में दिक्कत होती है। वहीं विपक्ष छूट पर सवाल भी उठाने लगा है। दलील दी जा रही है कि जब प्रज्ञा हर मसले पर मीडिया में बयानबाजी कर सकती है, ऐसे में पेशी से छूट हैरान करने वाली है।

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वकील ने आवेदन में कहा, 'ठाकुर को कई बीमारियां हैं और एम्स में उनका उपचार चल रहा है। वह (कल) मुंबई में थीं और इस दौरान कोकिलाबेन अस्पताल में उनकी कई जांच हुईं, डॉक्टरों ने उनसे कहा कि उन्हें कई जटिलाएं हैं और डॉक्टरों की एक टीम द्वारा उनका उपचार किए जाने की जरूरत है।'

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