नई दिल्ली/ब्यूरो। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने अमरीका से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए निर्वाचन आयुक्तों अशोक लवासा और सुशील चंद्रा के साथ बैठक की। बता दें कि कोरोना कहर में सुनील अरोड़ा अमेरिका में ही फंसे हैं। वह अमेरिका अपनी निजी यात्रा पर गए थे, लेकिन 23 मार्च को इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद होने के बाद वहीं फंस गए। वैसे उन्हें 4 अप्रैल को दिल्ली आना था।
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सुनील अरोड़ा ने डिजिटल बैठक में चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। चुनाव 21 मई को होगा और चुनाव की अधिसूचना 4 मई को जारी होगी। इसके बाद नामांकन शुरू होगा। 11 मई नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख होगी। जबकि 12 मई को मत पत्रों की जांच की जाएगी।
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14 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद मतदान 21 मई वीरवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उसी दिन शाम 5 बजे के बाद मतगणना की जाएगी। आयोग के मुताबिक 26 मई तक चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। बता दें कि इससे पहले निर्वाचन आयोग ने 03 अप्रैल को कोविड से उपजी परिस्थितियों के मद्देनजर अगले आदेश तक चुनाव स्थगित करने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत एक आदेश जारी किया था।
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इस बीच महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने 30 अप्रैल, को चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर महामारी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की जानकारी दी। साथ ही कहा कि राज्य सरकार के आकलन के अनुसार विधान परिषद् की रिक्त नौ सीटों पर सुरक्षित माहौल में चुनाव कराए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को आश्वासन दिया है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि चुनाव सामाजिक दूरी का पालन करते हुए स्वच्छ स्थितियो में कराए जांए तथा इसके लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा लागू किए गए अन्य उपायों का भी अनुपालन हो।
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इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी आयोग को पत्र लिखकर बताया कि राज्य में चुनाव के लिए परिस्थितियां और पर्याप्त प्रबंध व्यवस्था है। इस बीच राजनीतिक दलों ने भी यह चुनाव कराने की मांग की थी। इस सारे हालात का जायजा लेकर आयोग ने स्थिति की समीक्षा की और 21 मई को चुनाव कराने का फैसला किया।
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गौरतलब है कि ये सीटें 24 अप्रैल से खाली पड़ी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति केवल छह माह तक ही मुख्यमंत्री या मंत्री रह सकता है। उन्होंने 28 नवम्बर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और अब छह माह की अवधि 27 मई को पूरी हो रही है। उनका अब दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है।
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