नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान रखते हुए चीन के 43 और मोबाइल ऐप पर रोक लगा दी है। इन ऐप्स में से ज्यादातर चाइनीज ऐप हैं। इससे पहले भी भारत दो बार कई ऐप्स पर रोक लगाई है। लेकिन इस बार भारत के इन 43 ऐप्स बैन करने पर चीन को मिर्ची लग गई है।
चीन ने इस कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताया है। चीन ने कहा है कि भारत के इस कदम ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों का उल्लंघन किया है।
दरअसल, मई से जारी चीन के साथ मतभेद के बीच भारत सरकार ने चौथी बार ऐसा कदम उठाया है। जिसके बाद भारत ने चीन के कुल 267 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने इन ऐप्स पर सूचना प्रौद्योगिकी कानून 69ए के तहत 29 जून को 59 मोबाइल ऐप और 2 सितंबर, 2020 को 118 ऐप पर बैन लगा दिया था। इसमें पबजी, टिकटॉक, जैसे प्रचलित ऐप शामिल थे।
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अब भारत सरकार ने अलीबाबा समूह के ई-वाणिज्य ऐप अली एक्सप्रेस समेत 43 और चीनी मोबाइल ऐप को भारत में बैन कर दिया है। भारत के इस कदम पर चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने कड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि भारत बार-बार 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का बहाना बना कर चीनी पृष्ठभूमि वाले मोबाइल ऐप्स को बैन कर रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और यह विश्व व्यापार संगठन के नियम के खिलाफ है।
उन्होंने कहा है हम भारत से उम्मीद करते हैं कि वो चीन समेत दूसरे देशों की कंपनियों के लिए सही, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल बनाएगा और भेदभावपूर्ण गतिविधियों में सुधार करने की कोशिश करेगा।
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उन्होंने यह भी कहा कि चीनी सरकार हमेशा भारत से यह अपेक्षा करता है कि विदेशी चीनी कंपनियां, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों से बंधी हैं, कानूनों और विनियमों के अनुपालन में संचालित हों और सार्वजनिक व्यवस्था और अच्छी नैतिकताओं के अनुरूप हों।
वहीँ, इन ऐप्स के बैन पर आईटी मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए के तहत आदेश जारी कर 43 मोबाइल ऐप तक पहुंच को लेकर पाबंदी लगायी गयी है।
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