नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि उन नियमों के बारे में बताएं जिनके तहत विजय माल्या के खिलाफ अक्टूबर और नवंबर 2015 में दो अलग-अलग लुक आउट सर्कुलर जारी किए गए। माल्या नौ हजार करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले का आरोपी है।
सूत्रों ने बताया था कि सीबीआई ने नवंबर 2015 के अंतिम हफ्ते में माल्या के खिलाफ नया एलओसी जारी किया था जिसमें देश भर के हवाई हड्डा अधिकारियों से कहा गया कि माल्या की आवाजाही के बारे में उसे ‘‘सूचित’’ किया जाए।
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यह पहले के नोटिस के स्थान पर जारी किया गया जिसमें उद्यमी के देश छोडऩे का प्रयास करने पर हिरासत में लेने की बात कही गई थी। माल्या मार्च 2016 में ब्रिटेन चला गया जहां वह ब्रिटेन की सरकार द्वारा प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है।
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पुणे के आरटीआई कार्यकर्ता विहार धुर्वे की याचिका पर आयोग ने सीबीआई को निर्देश दिया कि उन नियमों के बारे में बताएं जिसके तहत अक्टूबर और नवंबर 2015 में लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किए गए। सीबीआई ने धुर्वे को सूचना देने से इंकार कर दिया था। सीबीआई ने आरटीआई कानून की धारा 8(1) (एच) के तहत धुर्वे को सूचना देने से इंकार किया था।
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