नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि उन नियमों के बारे में बताएं जिनके तहत विजय माल्या के खिलाफ अक्टूबर और नवंबर 2015 में दो अलग-अलग लुक आउट सर्कुलर जारी किए गए। माल्या नौ हजार करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले का आरोपी है।
सूत्रों ने बताया था कि सीबीआई ने नवंबर 2015 के अंतिम हफ्ते में माल्या के खिलाफ नया एलओसी जारी किया था जिसमें देश भर के हवाई हड्डा अधिकारियों से कहा गया कि माल्या की आवाजाही के बारे में उसे ‘‘सूचित’’ किया जाए।
कश्मीरी छात्राओं की टिप्पणी मामले में पुलिस ने लगाई अंतिम रिपोर्ट, VHP ने जताई आपत्ति
यह पहले के नोटिस के स्थान पर जारी किया गया जिसमें उद्यमी के देश छोडऩे का प्रयास करने पर हिरासत में लेने की बात कही गई थी। माल्या मार्च 2016 में ब्रिटेन चला गया जहां वह ब्रिटेन की सरकार द्वारा प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है।
हरीश साल्वे बोले- अदालतों को स्वीकार करनी चाहिए सार्वजनिक आलोचना, जांच
पुणे के आरटीआई कार्यकर्ता विहार धुर्वे की याचिका पर आयोग ने सीबीआई को निर्देश दिया कि उन नियमों के बारे में बताएं जिसके तहत अक्टूबर और नवंबर 2015 में लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किए गए। सीबीआई ने धुर्वे को सूचना देने से इंकार कर दिया था। सीबीआई ने आरटीआई कानून की धारा 8(1) (एच) के तहत धुर्वे को सूचना देने से इंकार किया था।
व्हाट्सऐप की नई नीति के खिलाफ दायर याचिका पर जज ने सुनवाई से खुद को किया अलग
यहां पढ़ें अन्य बड़ी खबरें...
परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर डीयू विधि संकाय के छात्रों की...
योगी सरकार के मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट, 10 को कोर्ट में पेश...
संसद निष्क्रिय हो गई है; लोकतंत्र ‘सांस लेने के लिए संघर्ष’ कर रहा:...
गुजरात में केजरीवाल ने कीं आदिवासियों के लिए कई घोषणाएं
Review : आलिया, विजय, शेफाली की दमदार एक्टिंग, घरेलू हिंसा के मुद्दे...
डीसीपीसीआर जर्नल का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों पर फोकस करना :...
15 अगस्त विशेष: नारे, जिन्होंने आजादी में दिया अहम योगदान
दिल्ली के LG का बड़ा एक्शन, IAS ऑफिस गोपी कृष्ण सहित 11 अधिकारी...
Ex- LG बैजल की मंजूरी से बनी थी नई शराब पॉलिसी- मनीष सिसोदिया
CWG 2022: कुश्ती में भारत का स्वर्णिम अभियानः बजरंग, दीपक और साक्षी...