नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कथित कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि वह कोलकाता स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर से पूछताछ करे। अदालत ने ईडी से यह भी साफ कर दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे।
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न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने केंद्रीय जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि वह अपने कोलकाता स्थित कार्यालय में सितंबर में या जब भी तलब किया जाता है, तब गंभीर से पूछताछ करे। अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले पर पांच सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी। गंभीर ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के उस समन को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें दिल्ली स्थित ईडी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। गंभीर ने याचिका दायर कर एजेंसी को निर्देश देने की मांग की थी कि वह उन्हें कोलकाता में अपने समक्ष पेश होने की अनुमति दे। गंभीर का दावा है कि वह कोलकाता में रहती हैं।
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अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पहले तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को इसी मामले के सिलसिले में कोलकाता में एजेंसी के अधिकारियों के सामने पेश होने की इजाजत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और आसनसोल और उसके आसपास के कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की खदानों से संबंधित कोयला खनन और चोरी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच कर रहा है।
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