देहरादून/ब्यूरो। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के दावे हवा हवाई साबित हुए हैं। हरिद्वार कुंभ के द्वार सभी के लिए खोलने की उनकी घोषणा का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। हाईकोर्ट के चिंता जताने के बाद अब शासन ने स्पष्ट किया है कि कुंभ मेले के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी का पूर्णत: पालन होगा। उसी श्रद्धालु को कुंभ स्नान की अनुमति होगी जिसके पास 72 घंटे के अंदर की कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट होगी या फिर वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र होगा।
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कुंभ की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गयी थी। इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट से जुड़े। हाईकोर्ट में वर्चुअली अपना पक्ष रखने के बाद मुख्य सचिव ने सचिवालय में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले को लेकर हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिये हैं।
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इस आदेश के बाद केन्द्र और राज्य सरकार की सभी एसओपी का पूरा पालन किया जाएगा। मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि कोर्ट का आदेश है कि मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव मेला आईजी के साथ तीन दिन तक हरिद्वार में प्रवास करें। वहां की सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करें। ओम प्रकाश ने बताया कि इस आदेश के क्रम में वह 26 मार्च को हरिद्वार जाएंगे। अगले 24 घंटे के अंदर कुंभ का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। एक अप्रैल से तीस अप्रैल तक कुंभ आयोजन होगा। गौरतलब है कि कुंभ नोटिफिकेशन में दर्ज समयावधि में ही कोरोना को लेकर जारी एसओपी प्रभावी होगी।
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