नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। देश में कोरोना (Coronavirus) के दूसरे लहर का खतरा तेज हो गया है, हर दिन संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने कड़ा फैसला लिया है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बढ़ते कोरोना के मद्देनजर महाराष्ट्र में धारा 144 लगा दी है। यह धारा आज रात 8 बजे से कोरोना की पकड़ को तोड़ने के लिए लगाई जा रही है। सीएम ठाकरे ने कहा कि आने वाला समय और ज्यादा कठिन है, ऐसे में कड़े कदम उठाने की जरुरत है। पूरे राज्य में 1 मई सुबह 7 बजे तक धारा 144 लगाई जाएगी। सीएम ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि केवल जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें।
Maharashtra COVID19 guidelines: All establishments, public places, activities to remain closed. Essential services exempted, their operations to be unrestricted. Restrictions to be in effect from 8pm, 14th April till 7am, 1st May pic.twitter.com/1jYZvTMhYK — ANI (@ANI) April 13, 2021
Maharashtra COVID19 guidelines: All establishments, public places, activities to remain closed. Essential services exempted, their operations to be unrestricted. Restrictions to be in effect from 8pm, 14th April till 7am, 1st May pic.twitter.com/1jYZvTMhYK
वैक्सीनेशन को तेज करने की आवश्यकता उन्होंने कहा, मुझे प्रतिबंध लगाने में कोई कोई खुशी नही है, लेकिन अब कड़े प्रतिबंध लगाने का वक्त आ चुका है। कल रात 8 बजे से नए प्रतिबंध लागू होंगे।' ठाकरे ने कहा कि डॉक्टर्स की कमी भी सामने आ रही है। हाल ही में पास हुए डॉक्टर और रिटायर्ड डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को मदद की गुजारिश कर रहे हैं, आप सभी लोग इस युद्ध के खिलाफ सरकार के साथ आएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना प्राकृतिक आपदा है, जैसे बाकी आपदाओं में मदद की जाती है उसी प्रकार महाराष्ट्र की जनता की मदद केंद्र मदद करे, कोरोना वैक्सीनेशन को तेज करना होगा। रोड से ऑक्सीजन लाना काफी मुश्किल है, ऐसे में एयरफोर्स की मदद मिलनी चाहिए। यह आपातकालीन परिस्थिति है, केंद्र सेना ले जरिए हमारी मदद करें।
इन सेवाओं पर लगी पाबंदियां महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक,राज्य में फिल्मों और सीरियल की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। वहीं सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन पर बैन रहेगा। सिनेमाघर, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे। वहीं जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें और मॉल बंद करने के आदेश है। इसके अलावा पूजा के सभी स्थल, स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग क्लास, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर सभी 1 मई सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे।
दफ्तरों की बात करें तो जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दफ्तर बंद रहेंगे, वहीं ई-कॉमर्स सेवा, पेट्रोल पंप और सेबी से जुड़़े वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं किया गया है वहीं लोकल ट्रेन और बसों का इस्तेमाल केवल जरूरी सेवाओं में लगे लोगों के इस्तेमाल तक सीमित कर दिया गया है। एटीएम खुले रहेंगे और बैंकों में कामकाज जारी रहेगा।
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