नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछले वर्ष हुए दंगों से जुड़े मामलों में कुछ आरोपियों की पैरवी कर रहे वकील महमूद प्राचा के खिलाफ जारी तलाशी वारंट की तामील पर बुधवार को रोक लगा दी। दिल्ली पुलिस ने एक प्राथमिकी के सिलसिले में मंगलवार को प्राचा के कार्यालय पर छापेमारी की थी।
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मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने प्राचा द्वारा दाखिल एक आवेदन पर यह निर्देश दिया । अदालत ने कहा, ‘‘इस आवेदन के लंबित होने तक, आवेदक के खिलाफ जारी किए गए तलाशी वारंट पर रोक रहेगी।’’ अदालत ने वकील के आवेदन पर 12 मार्च के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। आवेदन में पुलिस को यह निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही उसकी हार्ड डिस्क से केवल प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की जाये।
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सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि दंगों के वीडियो से यह स्पष्ट है कि उनकी शिकायत झूठी नहीं थी। उन्होंने कहा, ‘‘इसमें बड़े मुद्दे शामिल हैं। संपूर्ण न्यायिक प्रणाली शामिल है। मैं संविधान को बचाने के लिए खुद का बलिदान करने को तैयार हूं। कृपया मेरे मुवक्किलों, संविधान और साक्ष्य अधिनियम की रक्षा करें।’’
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दिल्ली पुलिस ने प्राचा के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि मूल हार्ड डिस्क को जब्त करना आवश्यक है क्योंकि इसे जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए। इससे पहले प्राचा के कार्यालय पर दिल्ली पुलिस ने 24 दिसम्बर, 2020 को छापेमारी की थी।
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