Thursday, Jun 01, 2023
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कोर्ट का उमर खालिद को निर्देश - अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बातचीत नहीं करें 

  • Updated on 12/13/2022


नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को उसकी बहन की शादी के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत प्रदान करने के दौरान दिल्ली की एक अदालत ने उसे निर्देश दिया कि जमानत अवधि में वह मीडिया से बातचीत या साक्षात्कार नहीं दे।

खालिद को सोमवार को अंतरिम जमानत देते हुए अदालत ने कई शर्तें भी लगाईं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता खालिद ने अपनी बहन की शादी के लिए दो हफ्ते - 20 दिसंबर से तीन जनवरी - की अंतरिम जमानत के वास्ते अर्जी दायर की थी।

खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कथित रूप से फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों का मुख्य षड्यंत्रकारी होने का मामला दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत का विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हुआ।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ‘‘...आरोपी की सगी छोटी बहन की शादी को देखते हुए, यह अदालत शादी से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत देने की इच्छुक है। अभियोजन की आशंकाओं के संबंध में, जमानत में शर्तें शामिल कर उनका ध्यान रखा जा सकता है।''

अदालत ने खालिद को ‘‘सोशल मीडिया सहित किसी भी मीडिया संस्थान'' से बात करने या कोई साक्षात्कार नहीं देने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अदालत ने खालिद को रोजाना वीडियो कॉल के माध्यम से जांच अधिकारी (आईओ) से संपर्क करने का भी निर्देश दिया। 

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