नई दिल्ली/टीम डिजिटल। राजस्थान के झुंझुंनू जिले की पॉक्सो अदालत ने एक तीन साल की मासूम के साथ रेप करने के मामले में आरोपी को 20 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनाई है। सहायक लोक अभियोजक लोकेंद्र सिंह खुडानिया ने बताया कि यह मामला दो अगस्तको अलसीसर थाना इलाके का है। दरअसल आरोपी विनाद ने अपने ननिहाल आई मासूम को घर में अकेला पाकर उसके साथ रेप किया।
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इस केस में आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और 10 दिन में ही चार्जशीट तैयार कर अदालत में पेश कर दी। इस मामले को गंभीर से लेते हुए पॉक्सो अदालत ने चार्जशीट दायर होने के सिर्फ 19 वें दिन आरोपी को सजा सुना डाली। इस मामले में उन्होंने बताया कि पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश नीरजा दाधीच ने इसे घिनौने अपराध के लिए आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
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आरोपी घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद चिड़ावा में किराए के मकान में छिपा हुआ था। पुलिस ने सूचना मिलते ही मासूम का बीडीके अस्पताल में इलाज कराया और नानी के बताए हुलिए के मुताबिक जिलेभर में फेरी लगाकर बर्तन बेचने वालों की पड़ताल करना शुरू कर दी। तब जाकर आरोपी विनोद चिड़ावा में मिला। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने गुनाहों को कबूला।
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