नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। अमेरिका (America) में काफी लंबे समय से टिक टॉक (TikTok) को बैन करने बात चल रहा है इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) आदेश भी दे चुके हैं। वहीं वाशिंगटन (Washington) में देर रात एक संघीय न्यायालय के न्यायाधीश ने राष्ट्रपति ट्रंप के चीनी एप टिकटॉक को एप स्टोर पर बैन करने के आदेश पर रोक लगा दी है।
दरअसल ट्रंप प्रशासन ने चीनी एप टिक टॉक को डाउनलोड करने से रोकने के लिए आदेश दिया था, जिसमें ट्रंम प्रशासन की ओर से कहा गया था कि रविवार के बाद एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से टिक टॉक को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा इस फैसले को लेकर न्यायाधीश ने इस पर रोक लगा दी है।
न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के आदेश पर रोक बता दें कि वाशिंगटन में रविवार देर रात एक अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें अस्थाई रूप से रोक लगा दी है। जिसमें एप्पल इंक के एप्पल स्टोर और अल्फाबेट इंक के गूगल प्ले स्टोर पर चीनी स्वामित्व वाले छोटे वीडियो शेयरिंग एप टिक टॉक को रविवार रात 11:59 बजे के बाद डाउनलोड करने पर पाबंदी लगा दी थी।
निकोल्स राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नामित किए गए थे कार्ल निकोल्स का कहना है कि वह टिक टॉक एप्स और प्रतिबंध को प्रभावित होने से रोकने के लिए प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी कर रहे हैं। बता दें कि न्यायाधीश निकोल्स राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नामित किए गए थे और पिछले साल अदालत में शामिल हुए थे।
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