नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर’ (एलओसी) वापस लेने को कहा गया था।
अशोक गहलोत ने पूछा- अखंड भारत के बारे में अपना मतलब स्पष्ट करें मोहन भागवत
हालांकि, विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने उस निर्देश को खारिज कर दिया, जिसमें पटेल के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई के लिए सीबीआई निदेशक को उनसे (पटेल) लिखित माफी मांगने के लिए कहा गया था। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सात अप्रैल को जांच एजेंसी को तुरंत एलओसी वापस लेने और पटेल से माफी मांगने और 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
केजरीवाल सरकार अस्पतालों में निशुल्क मुहैया कराएगी कोरोनारोधी एहतियाती खुराक
गौरतलब है कि पटेल ने आरोप लगाया था कि उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अमेरिका जाने से रोक दिया गया। पटेल ने दावा किया था कि आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इसके बाद उन्होंने अदालत का रूख किया था। उन्होंने दावा किया था कि गुजरात की एक अदालत द्वारा उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने के आदेश के बावजूद कार्रवाई की गई थी।
आदित्य ठाकरे का राज पर पलटवार, बोले- महंगाई पर चर्चा के लिए करें लाउडस्पीकर का इस्तेमाल
केंद्रीय जांच एजेंसियों के ‘दुरुपयोग' के खिलाफ विपक्षी दलों की...
राहुल को लेकर प्रियंका गांधी ने पीएम पर दागा सवाल- नरेन्द्र मोदी जी...
राहुल को अयोग्य ठहराना, भाजपा का महंगाई व उद्योगपति मित्रों से ध्यान...
लोकसभा के लिए अयोग्य होने के बाद राहुल गांधी को खाली करना पड़ सकता है...
मोदी सरकार की 'तानाशाही' के खिलाफ 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट...
राहुल गांधी को लोकसभा के लिए अयोग्य करार देने को लेकर ममता ने मोदी...
राहुल गांधी बोले- मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं, हर कीमत...
मोदी के नेतृत्व में देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है: केजरीवाल
Video: घर से निकली Pradeep Sarkar की अर्थी, दीपिका-रानी सहित आखिरी...
दीपिका पादुकोण ने Ranveer को किया इग्नोर और ना पकड़ा हाथ, फैंस बोले...