नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर’ (एलओसी) वापस लेने को कहा गया था।
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हालांकि, विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने उस निर्देश को खारिज कर दिया, जिसमें पटेल के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई के लिए सीबीआई निदेशक को उनसे (पटेल) लिखित माफी मांगने के लिए कहा गया था। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सात अप्रैल को जांच एजेंसी को तुरंत एलओसी वापस लेने और पटेल से माफी मांगने और 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
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गौरतलब है कि पटेल ने आरोप लगाया था कि उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अमेरिका जाने से रोक दिया गया। पटेल ने दावा किया था कि आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इसके बाद उन्होंने अदालत का रूख किया था। उन्होंने दावा किया था कि गुजरात की एक अदालत द्वारा उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने के आदेश के बावजूद कार्रवाई की गई थी।
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