Wednesday, May 31, 2023
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Court will consider listing of petition against extension of tenure of ED Director

ED निदेशक के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

  • Updated on 7/13/2022

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के तौर पर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल की अवधि एक साल तक बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार के वास्ते बुधवार को राजी हो गया। प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ के समक्ष एक वकील ने कहा कि उसने, एक अध्यादेश के जरिए केंद्र द्वारा ईडी निदेशक के कार्यकाल में विस्तार किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की है।

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उन्होंने पिछले साल आठ सितंबर के उस फैसले का हवाला दिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ईडी निदेशक के तौर पर मिश्रा के कार्यकाल में विस्तार करने के केंद्र के अधिकार को बरकरार रखा था लेकिन साथ ही स्पष्ट किया था कि सेवानिवृत्ति की आयु के बाद अधिकारियों के कार्यकाल का विस्तार दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। सीजेआई ने अदालत के अधिकारी को याचिका को सुनवाई के वास्ते सूचीबद्ध करने पर विचार के लिए मंजूर करने को कहा। 

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गौरतलब है कि केंद्र ने 17 नवंबर 2021 को मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक, एक साल के लिए बढ़ा दिया था। केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई निदेशकों को पांच साल तक पद पर बनाए रखने के लिए अध्यादेश लेकर आयी थी। मिश्रा भारतीय राजस्व सेवा के 1984 बैच के आयकर विभाग कैडर के अधिकारी हैं। 

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