नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली कैबिनेट (Delhi Cabinet) की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने घोषणा की है कि कोर्ट के परिसर में वकीलों के जो चैंबर हैं उनमें अब बिजली के डोमेस्टिक रेट लगाए जाएंगे। इससे पहले उन्हें कमर्शियल रेट पर बिजली दी जाती थी। अब डोमेस्टिक रेट की बिजली में जिसमें 200 यूनिट तक बिजली फ्री भी दी जाती है वही रेट वकीलों के चेंबर पर भी लगेंगे।
इसके साथ ही वकीलों 'चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर' योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए जो 13 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएश के अध्यक्ष से लेकर साकेत कोर्ट के वकीलों के प्रमुख को स्थान दिया गया था।
13 सदस्यीय कमेटी की चारों मांगे मानी 13 सदस्यीय कमेटी ने चार मांगे रखी थी, जिसमें दिल्ली के रहने वाले वकीलों को 5 लाख मेडिकल इनश्योरंस, 10 लाख का लाईफ इनश्योरेंस, ई लाईब्रेरी और कोर्ट में क्रैश की सुविधा उपलब्ध करना की मांग रखी गई थी। इन सभी मांगों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
रुरल एरिया के लिए जमीन का सर्किल रेट भी बढ़ा वहीं सीएम केजरीवालव ने ये भी बताया कि रुरल एरिया के लिए जमीन का सर्किल रेट भी बढ़ा। एग्रीकल्चर लैंड का सर्किल रेट 53 लाख रुपये प्रति एकड़ से बढ़ा कर 2.25 करोड़ से 5 करोड़ तक कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। सीएम केजरीवालन ने बताया कि कोर्ट के फैसले में इसके लिए एलजी का अप्रूवल लेने की बात कही गई है। जिसके चलते सर्किल रेट बढ़ाने वाली फाइल को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अनुमति के लिए भेज दिया गया है।
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