नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक निर्देश जारी कर कहा कि वह राजधानी के लेबर वेलफेयर बोर्ड से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को अकादमिक सत्र 2020-21 व 2021-22 के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। जिसके लिए ऑनलाइन मॉड्यूल पर निर्माण श्रमिक अधिकतम 2 बच्चों के लिए वित्तीय सहायता ले सकते हैं।
निर्माण श्रमिकों के बच्चों का डेटा 25 जून तक जमा करें स्कूल छात्र अगर एक ही कक्षा में इन दोनों वर्ष रहा है तो वित्तीय सहायता मिलेगी लेकिन इन वर्षों में छात्र स्कूल से बाहर रहा है तो वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। निदेशालय ने दिल्ली के सभी स्कूल प्रमुखों को निर्माण श्रमिकों के बच्चों का डेटा 25 जून तक तैयार करने के निर्देश दिए हैं। छात्र का डेटा भरते समय स्कूल संबंधित श्रमिक की पासबुक डेटा को भी भरें ताकि वित्तीय सहायता उनको दी जा सके।
पहली से 8वीं तक 6000 सालाना, 9-10वीं 8400 सालाना और 11-12वीं को 12000 सालाना मिलेगी सहायता निदेशालय ने कहा कि पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को 500 रुपए प्रति माह यानि एक वर्ष के 6000 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह 9वीं-10वीं के छात्रों को 700 रुपए प्रतिमाह यानि वर्ष के 8400 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 11वीं-12वीं के छात्रों को 1000 रुपए प्रतिमाह यानि 12000 प्रति वर्ष केे हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
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