Saturday, Sep 23, 2023
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जानें कब तक के लिए दिल्ली सरकार ने रोड टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी की माफ

  • Updated on 12/25/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोरोना लॉकडाउन (Corona Lockdown) के चलते प्राइवेट ट्रांसपोर्ट (Private Transport) की गाड़ियां काफी समय तक सड़कों से बाहर रहीं और रोड टैक्स (Road Tax) जमा न करने की सूरत में भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा रहा था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने व्यवसायिक वाहन मालिकों को राहत देते हुए रोड टैक्स नहीं देने पर लगने वाली पेनल्टी को 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए माफ कर दिया है।

उपराज्यपाल अनिल बैजल से मंजूरी मिलने के बाद परिवहन विभाग ने सभी एमएलओ को रोड टैक्स पर जुर्माना नहीं लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इससे करीब 25 लाख व्यवसायिक वाहनों को राहत मिलेगी। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए रोड टैक्स पर लगने वाले जुर्माने को माफ करने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा था।

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रोड टैक्स से ज्यादा लग रहा था जुर्माना
क्योंकि लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद भी जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, टैक्सी मालिक आदि अपनी गाड़ियों का रोड टैक्स जमा नहीं करवा पाए थे, उन पर भारी जुर्माना लग कर आ रहा था। कई मामलों में रोड टैक्स से ज्यादा जुर्माना लग कर आ रहा था लेकिन अब सरकार ने जुर्माना माफ कर दिया है। जिसमें 31 दिसंबर तक जुर्माना माफ किया जाएगा।

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रोड टैक्स माफ करने की उठी मांग
हालांकि प्राइवेट बसों के मालिक रोड टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं। ऑपरेटर एकता मंच के महासचिव श्यामलाल गोला का कहना है कि केवल जुर्माना माफ करने से हमारा भला होने वाला नहीं है। रोड टैक्स ही माफ होना चाहिए उन्होंने कहा कि देश के लगभग सभी राज्यों ने रोड टैक्स माफ कर दिया है।

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