Friday, Sep 29, 2023
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delhi hc issues notice to centre over former jet airways chairman naresh goyal plea

Jet Airways: नरेश गोयल की याचिका पर दिल्ली HC ने केंद्र को भेजा नोटिस

  • Updated on 7/9/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। जेट एयरवेज (Jet Airways) के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल (Naresh Goel) की याचिका पर मंगलवार को  दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र को एक नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने लुक आउट सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र को 19 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 

18 हजार करोड़ रुपये के फ्रॉड की जांच का हवाला देते हुए SFIO ने दिल्ली हाईकोर्ट से नरेश गोयल को जमानत न देने की मांग की। एसएफआईओ ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा। अभी इस मामले में कई दस्तावेज जमा किए जाने हैं।

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'विदेश जाने का अधिकार सीमित'

दिल्ली हाईकोर्ट ने गोयल से विदेश जाने का कारण पूछते हुए कहा कि क्या आप अपने निवेशकों से फोन पर बात नहीं कर सकते? कोर्ट ने कहा कि विदेश में पैसा RTGS या अन्य तरीके से भी भेजा जा सकता है। विदेश जाने का अधिकार सीमित है और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करें और विदेश चले जाएं।

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'विदेश जाने का मकसद स्पष्ट नहीं'

कोर्ट ने गोयल से कहा कि आपने विदेश जाने का अपना मकसद स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें पेंडिंग केस वाले लोग विदेश चले जाते हैं और फिर सरकार को उन्हें स्वदेश बुलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कोर्ट ने पूछा कि पिछली बार वे कब विदेश गए थे, क्या उनकी एयरलाइन में परेशानी आने के बाद विदेश दौरा हुआ था?

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