नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सेंट्रल विस्टा संबंधी उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी नयी दिल्ली, दो जून (भाषा) कोविड-19 महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा परियोजना पर सभी निर्माण गतिविधियों को रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 31 मई के आदेश को चुनौती देते हुए बुधवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की गयी।
ममता बोलीं- साल के अंत तक सभी वयस्कों को टीके देने का केंद्र का दावा महज ‘जुमला’
इस परियोजना के तहत राजपथ और इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक निर्माण कार्य होने हैं। इस परियोजना में एक नये संसद भवन का निर्माण तथा एक नये आवासीय परिसर का निर्माण शामिल है। इसमें एक केंद्रीय सचिवालय भी होगा जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय होंगे।
बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार की अदालत में याचिका, देशद्रोह का मामला चलाने की मांग
उच्च न्यायालय ने परियोजना को रोकने की याचिका को ‘दुर्भावना से प्रेरित’ बताते हुए इसे खारिज कर दिया था। अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
केरल सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- काला बाजारी को बढ़ावा दे रही केंद्र की टीकाकरण नीति
वकील प्रदीप कुमार यादव ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए बुधवार को शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की। उच्च न्यायालय में चली सुनवाई में पक्ष नहीं रहे यादव ने दावा किया कि उच्च न्यायालय का यह कहना उचित नहीं है कि याचिका दुर्भावना से प्रेरित है।
हाई कोर्ट ने 5जी तकनीक लागू करने के खिलाफ जूही चावला के मामले पर आदेश सुरक्षित रखा
समर्थन के लिए BJP में अपने पुराने साथियों से संपर्क साधने की कोशिश...
पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, विपक्ष ने...
SEBI ने सहारा समूह की दो कंपनियों, सुब्रत रॉय, अन्य पर 12 करोड़ रुपये...
गुजरात से BJP प्रतिनिधिमंडल केजरीवाल के दिल्ली मॉडल का करेगा...
पीएम मोदी ने जर्मनी में दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति रामफोसा से की...
महाराष्ट्र में बागी मंत्रियों का विभाग छिना, न्यायालय ने अयोग्यता...
पंजाब के पूर्व DGP दिनकर गुप्ता ने संभाला केंद्रीय एजेंसी NIA प्रमुख...
अडाणी पावर के साथ पूरक बिजली खरीद समझौते को हरियाणा मंत्रिमंडल ने दी...
अयोध्या में ‘लाइव’ रामायण परिसर बनाया जायेगा, जमीन की तलाश जारी :...
सोनिया गांधी के निजी सचिव के खिलाफ महिला से रेप का मामला दर्ज