Tuesday, Sep 26, 2023
-->
Delhi High Court directs Kejriwal AAP Modi BJP government on paid menstruation leave rkdsnt

सवैतनिक माहवारी अवकाश को लेकर कोर्ट का केजरीवाल-मोदी सरकार को निर्देश

  • Updated on 11/23/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के दौरान सवैतनिक अवकाश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र और आप सरकार से कहा कि इस याचिका को वह अभ्यावेदन की तरह मानें और व्यावहारिक निर्णय लें। 

AAP ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को ठहराया जिम्मेदार

मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से कहा कि वह इस अभ्यावेदन पर कानून, नियम-कायदों और इस तरह के मामलों में लागू होने वाली नीति के अनुरूप जल्द से जल्द ऐसा फैसला लें जो व्यावहारिक भी हो। इसके साथ पीठ ने मामले का निबटारा कर दिया। 

नीतीश कुमार को पहले ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लाने दें, फिर हम सोचेंगे : राउत

कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी एम्स ऋषिकेश में भर्ती

दिल्ली कामगार संघ की याचिका में सभी वर्ग की महिला कर्मचारियों को महीने में चार दिन का सवैतनिक अवकाश देने की मांग की गई थी। इसमें यह भी कहा गया कि माहवारी के दौरान भी यदि कर्मचारी काम करती हैं तो उन्हें ‘‘अतिरिक्त समय काम करने लिए दिया जाने वाला भत्ता’’ दिया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस याचिका का संबंध जीवन के अधिकार और महिला कर्मचारियों के सम्मान से है।

राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन, पीएम केयर्स फंड को लेकर पीएम मोदी पर दागे 4 सवाल

 

 

 

यहां पढ़े कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें...

 

 

comments

.
.
.
.
.