नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली हाई कोर्ट ने 5जी तकनीक लागू करने के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने जूही पर 20 लाख रुपये का हर्जाना लगाया। जूही चावला की याचिका खामियों और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाली। इससे अदालत का समय खराब हुआ। यह मुकदमा सिर्फ प्रचार के लिए दायर किया गया। मुकदमा सिर्फ प्रचार के लिए दायर किया गया। जूही चावला ने सोशल मीडिया खाते पर सुनवाई का वेब ङ्क्षलक साझा किया, जिससे अज्ञात लोगों ने सुनवाई में बाधा पैदा की।
इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने अभिनेत्री के सरकार को प्रतिवेदन दिए बिना 5जी वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने के लिए सीधे अदालत आने पर सवाल उठाए थे।
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उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जूही चावला से बुधवार को कहा था कि वह देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर अपनी याचिका पर एक संक्षिप्त नोट दाखिल करें। चावला ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर इस प्रौद्योगिकी के विकिरण के प्रभाव संबंधी मुद्दों को उठाया।
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अदालत ने कहा कि वह याचिका की सुनवाई शुरू करने समेत चावला और दो अन्य याचिकाकर्ताओं की चार अर्जियों पर विचार करेगी। अदालत ने दूरसंचार विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमित महाजन को डेढ़ पृष्ठ का नोट दाखिल करने की अनुमति दी, ताकि यह पता किया जा सके कि उस पर सुनवाई की आवश्यकता है या नहीं। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘बचावकर्ता मेरे नोटिस जारी करने तक सुनवाई के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। मैं देखूंगा कि क्या उन्हें अधिकार है।’’
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अधिवक्ता दीपक खोसला के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया था कि इन 5जी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है। चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने याचिका दायर करके कहा है कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रभाव से नहीं बच सकेगा।
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