Thursday, Mar 30, 2023
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delhi high court said journalist should do criminal trial course kmbsnt

मीडिया ट्रायल पर भड़का दिल्ली HC, कहा- पत्रकारिता से पहले करें आपराधिक सुनवाई का कोर्स

  • Updated on 9/11/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) की पत्नी सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) की मौत के मामले में सुवनाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मीडिया ट्रायल पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को पत्रकारिता से पहले आपराधिक सुवनाई का कोर्स करना चाहिए। टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) और उनके न्यूज चैनल द्वारा की जा रही समानांतर जांच पर कोर्ट ने सवाल उठाया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्नब को हिदायत दी है कि वो पत्रकारिता करते समय संयम से काम लें। किसी भी केस को कवर करते समय अपनी भाषा का ध्यान रखें। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने स्पष्ट किया कि कोर्ट किसी भी प्रकार से मीडिया को चुप कराने की कोशिश में नहीं है। लेकिन किसी भी केस की जांच की शुद्धता का ध्यान मीडिया को रखना चाहिए। पत्रकारिता से पहले आपराधिक मुकदमे का कोर्स करना चाहिए उसके बाद ही पत्रकारिता करनी चाहिए। 

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'पुलिस जांच शुरू होने के बाद मीडिया नहीं कर सकता जांच'
कोर्ट का कहना है कि जब पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी जाती है तो मीडिया समानांतर जांच नहीं कर सकता। कोर्ट ने साल 2017 के निर्देश का हवाला देते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि मीडिया किसी भी आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकता न ही किसी आरोपी के दोषी होने पर जोर ही दे सकता है। जिस केस में ट्रायल चल रहा है उस केस को मीडिया को बहुत ही सावधानी पूर्वक कवर करना चाहिए। 

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'मीडिया नहीं कोर्ट करता है सबूत का फैसला'
बता दें कि सुनंदा पुष्कर मौत मामले में अनर्ब के चैनल ने दावा किया था उनके पार सबूत है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि क्या उन्होंने खुद कुछ देखा तो अर्नब की वकील ने कहा कि उनको दिल्ली एम्स से एक सुबूत मिला था, जिसके आधार पर ही कार्यक्रम में दिखाया गया। इस पर जज ने कहा कि सबूत क्या है क्या नहीं ये फैसला कोर्ट करता है। जानकारी के लिए   आपको बता दें कि 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। 

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