Sunday, Oct 01, 2023
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हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े विभिन्न मामले साकेत जिला कोर्ट ट्रांसफर किए

  • Updated on 8/23/2020


नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। तबलीगी जमात (Tabligi Jamaat) के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 27 विदेशी नागरिकों के लंबित मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High court) ने साकेत जिला अदालत स्थानांतरित करने का आदेश दिया है जिससे इन पर जल्द फैसला हो सके। यह विदेशी कथित रूप से वीजा नियमों और कोरोना दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर धर्मप्रचार की गतिविधियों में शामिल थे। 

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अदालत विदेशियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि मामले में जुर्माना अदा करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था लेकिन इसी तरह की प्राथमिकियों के लंबित रहने की वजह से वे देश छोड़कर जाने में अक्षम हैं। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने निर्देश दिया कि चार याचिकाओं में विभिन्न प्राथमिकियों की वजह से तैयार आरोप-पत्रों को दिल्ली की विभिन्न सुनवाई अदालतों से दक्षिण-पूर्वी दिल्ली की साकेत जिला अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष स्थानांतरित किया जाए। 

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वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट से विदेशी नागरिकों के वकील ने अनुरोध किया था कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 अगस्त को मामलों को स्थानांतरित करने के लिए दिए गए आदेश जैसा ही आदेश पारित करें और केंद्र व दिल्ली सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। 

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न्यायाधीश ने कहा, च्च्इसी के अनुरूप मौजूदा याचिकाओं को इस निर्देश के साथ वापस लिया मानकर खारिज किया जाता है कि सभी प्राथमिकियों जिनसे मौजूदा मामले बने हैं उनके सभी आरोप-पत्र सुविज्ञ सीएमएम, दक्षिण पूर्व, साकेत अदालत परिसर, नयी दिल्ली को स्थानांतरित किये जाएं जो विधि सम्मत तरीके से इनका शीघ्र निस्तारण करेंगे।’’ 

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