Saturday, Jun 03, 2023
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पीएम केयर्स फंड को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट 

  • Updated on 3/9/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह ‘प्रधानमंत्री के आपात स्थिति में नागरिक सहायता और राहत कोष’ (पीएम केयर्स फंड) के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए इसे संविधान के तहत ‘राज्य’ घोषित करने की याचिका पर अप्रैल में सुनवाई करेगा। 

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मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर इन्हीं याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल एक अन्य लंबित याचिका के साथ सुनवाई करेंगे जिसमें पीएम केयर्स को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकार’ घोषित करने की मांग की गयी है। 

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अदालत ने दोनों याचिकाओं को 23 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। उसने कहा कि वह इस याचिका पर नोटिस जारी नहीं कर रही क्योंकि केंद्र ने अपने वकील के माध्यम से पहले ही पक्ष रख दिया है और लिखित दलीलें जमा की जा सकती हैं। 

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केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस विषय पर समुचित सुनवाई की आवश्यकता है और इन्हीं याचिकाकर्ता ने इससे संबंधित एक अन्य याचिका दाखिल की है और दोनों याचिकाओं पर साथ में सुनवाई होनी चाहिए। 

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याचिकाकर्ता सम्यक गंगवाल ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान के माध्यम से पीएम केयर्स फंड को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ घोषित करने की मांग की है। उन्होंने यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि पीएम केयर्स की वेबसाइट पर समय-समय पर इसकी ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएं। 

 

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