नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। महापौर चुनाव में आप की शैली ओबेरॉय ने भाजपा की रेखा गुप्ता को हराया नयी दिल्ली, 22 फरवरी (भाषा) दिल्ली के महापौर चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) की शैली ओबेरॉय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की रेखा गुप्ता को 34 मतों के अंतर से हरा दिया। एमसीडी अधिकारियों ने बुधवार को यह घोषणा की। ओबेरॉय को 150 मत मिले जबकि गुप्ता को कुल 266 मतों में से 116 मत मिले। मतदान सिविक सेंटर में हुआ।
दिल्ली को चौथे प्रयास में महापौर मिला क्योंकि मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार दिए जाने को लेकर हो रहे हंगामे के बीच पूर्व में चुनाव ठप हो गया था। पिछले हफ्ते, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शीर्ष अदालत के आदेश के बाद महापौर का चुनाव कराने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सदन की बैठक बुलाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश जारी किया था।
आप को राहत देने वाले आदेश में शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित किए गए सदस्य महापौर चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जीत पर ओबेरॉय और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘गुंडे हार गए, जनता जीत गई। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने पर सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और दिल्ली की जनता का तहे दिल से एक बार फिर से आभार। आप की पहली मेयर शैली ओबेरॉय को भी बहुत-बहुत बधाई।''
महापौर पद पर चुनाव कराने के तीन असफल प्रयासों के पश्चात उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद यह मतदान हुआ। निगम सदन की बैठक निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे आरंभ हुई, जिसमें महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। अस्थायी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने कहा, ‘‘मैं सभी से सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपील करती हूं।'
उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने पिछले सप्ताह महापौर पद का चुनाव कराने के लिए निगम सदन की बैठक बुलाने की मंजूरी दे दी थी। शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को महापौर, उप महापौर और नगर निकाय की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।
न्यायालय ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर चुनने के लिए मतदान नहीं कर सकते।
#WATCH | AAP's Shelly Oberoi becomes #Delhi mayor with 150 votes pic.twitter.com/LLbAJ1Xh3D — ANI (@ANI) February 22, 2023
#WATCH | AAP's Shelly Oberoi becomes #Delhi mayor with 150 votes pic.twitter.com/LLbAJ1Xh3D
दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम, 1957 के अनुसार, नगर निगम चुनावों के बाद सदन के पहले सत्र में महापौर और उप महापौर का चुनाव किया जाता है। नगर निगम चुनाव हुए हालांकि दो महीने से अधिक समय हो गया है। नगर निगम चुनाव पिछले साल चार दिसंबर को हुए थे। नगर निगम चुनाव के एक महीने बाद छह जनवरी को पहली बार सदन की बैठक बुलाई गई थी।
भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों के बीच तीखी बहस के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद 24 जनवरी और फिर छह फरवरी को बुलाई गई दूसरी और तीसरी बैठक भी इस कवायद को पूरा करने में विफल रही और दोनों बैठकों को महापौर का चुनाव किए बिना स्थगित कर दिया गया।
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