नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर के छात्रों के लिए आयोजित कराई जा रही ऑनलाइन परीक्षा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा है कि परीक्षा कराने की प्रणाली क्या होगी। वहीं कोर्ट ने यूजीसी को भी इस मामले में निर्देश दिया है कि वो प्रोफेसर खुल्लर कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे और ये स्पष्ट करे कि रिपोर्ट की गाइडलाइन्स के तहत असाइनमेंट बेस्ड परीक्षा लेना संभव भी है या नहीं।
ऑनलाइलाइन परीक्षा के खिलाफ याचिका दायर कने वालों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्रों के लिए नेटवर्क संबंधी परेशानियों के चलते ऑनलाइन परीक्षा देना संभव नहीं होगा। ये बात कोर्ट ने भी मानी है कि राजधानी में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो ग्रामीण इलाकों के छात्रों को तो अधिक परेशानी का सामना करना होगा।
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24 जुलाई को होगी अगली सुनवाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की तकनीकी समस्याओं का हल ढूढने को भी कहा है। इस मामले में 24 जुलाई को फिर से सुनवाई की जाएगी। इस दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी को कोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने होंगे। बता दें कि इससे पहले ऑनलाइनल परीक्षा के लिए 10 जुलाई तारीख तय की गई थी, लेकिन मॉक टेस्ट के दौरान ही छात्रों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।
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छात्रों के कोर्ट जाने पर DU ने रद्द की थी परीक्ष ऐसे में छात्रों की बात जब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं सुनी गई तो उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। इसके बाद 10 जुलाई को होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी गई। बता दें कि छात्रसंगठन भी लगातार ऑनलाइन परीक्षा का विरोध कर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कोरोना काल में इस प्रकार से ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए।
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