नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) मामले में गिरफ्तार (Arrest) किए गए जेएनयू (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद (Omar Khalid) की परिवार से मिलने वाली अर्जी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दिया है। खालिद ने कोर्ट से हिरासत के दौरान परिवारवालों से मिलने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर कहा है कि खालिद अपने वकील से 30 मिनट तक के लिए मुलाकात कर सकते हैं।
इस मामले की सुनवाई के दौरान जांच कर रहे अधिकारी ने कोर्ट में कहा था कि उमर खालिद जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें उनके परिवारवालों से मिलने की अनुमति दे दी जाती है तो जांच प्रभावित हो सकती है। इस दलील के बाद जज अमिताभ रावत ने खालिद की अर्जी खारिज कर दी।
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खालिद को प्रतिदिन उनके वकील से मिलने की अनुमति जांच अधिकारी ने कहा कि कोर्ट के निर्देशानुसार खालिद को हर दिन अपने वकील से मिलने दिया जा रहा है। वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनके परिजनों से उनकी मुलाकात होने से जांच प्रभावित हो सकती है। अगर खालिद अपने परिवार को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो वकील के द्वारा भी भेजा जा सकता है।
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13 सितंबर को गिरफ्तार हुए थे खालिद जानकारी के लिए आपको बता दें कि 13 सितंबर को उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी माह में हुए दंगो के केस में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें 10 दिन की पुलिस हिसारत में भेजा गया था। इसके बाद ही कोर्ट ने 14 सितंबर को खालिद को उनके वकील से प्रतिदिन 30 मिनट के लिए मिलने की अनुमति दी थी।
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