नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्लीवाले सावधान हो जाएं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन, नमी बढने, हवा की दिशा बदलने व गति कम होने से राजधानी में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ेगा। वहीं, पंजाब व हरियाणा में पराली जलाने से भी प्रदूषण में बढ़ोतरी होगी।
उत्तरी राजस्थान और पड़ोसी राज्यों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण दिल्ली में हवाओं की दिशा बदल रही है। हवा की गति भी 5 से 10 किमी प्रति घंटा ही है, जिससे प्रदूषण में इजाफा होगा। इसके साथ ही हल्की बारिश होने के चलते नमी भी बढ़ गई है जो प्रदूषण के बढऩे का एक कारण है।
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पंजाब व हरियाणा में पराली जलने से वहां का धुआं राजधानी में पहुंचेगा, जिससे यहां की हवा जहरीली हो जाएगी। आने वाले दिन वायु प्रदूषण को लेकर बेहद खतरनाक साबित होंगे। पिछले तीन दिन से ही दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पीएम 2.5 और पीएम 10 का निर्धारित स्तर सामान्य स्तर से दो से तीन गुना से ज्यादा बना हुआ है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो से तीन दिन में प्रदूषण सामान्य से पांच गुना से भी ज्यादा होगा। इससे सांस से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। चिकित्सकों ने मरीजों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। संस्था सफर के मुताबिक आगामी दिनों में पीएम 2.5 का स्तर सबसे अधिक बढ़ेगा।
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वीरवार को पीएम 2.5 का स्तर 140 दर्ज किया गया और पीएम 10 का स्तर 297 रहा जो बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है। जिन इलाकों में प्रदूषण को लेकर स्थिति ज्यादा खराब रहेगी उनमें आनंद विहार, पंजाबी बाग, आईटीओ, पीतमपुरा, रोहिणी, शादीपुर, आरके पुरम, लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार, प्रीत विहार, महरौली आदि शामिल है।
वायु प्रदूषण पर काबू पाएंगे दक्षिणी निगम के 97 वाटर टैंकर वायु प्रदूषण के मौजूदा स्तर को देखते हुए एसडीएमसी ने 57 वाटर टैंकर किराए पर लिए हैं। कुल 97 वाटर टैंकरों की मदद से क्षेत्र में छिड़काव करेंगे। महापौर नरेंद्र चावला और आयुक्त डॉ. पुनीत गोयल ने चारों जोन के अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। निगम के 18 मैकेनिकल स्वीपर सड़क पर काम कर रहे हैं।
एनजीटी के कई प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर चारों जोन में पिछले 17 दिन में 106 चालान हुए हैं। इनसे 1,12,900 रुपए का जुर्माना प्राप्त किया है। निर्माण गतिविधियों और वायु प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन के लिए 44 चालान किए गए और 82,900 रुपए जुर्माना वसूला गया। पत्ते और कचरा जलाने जाने को लेकर 4 चालान हुए, जिससे 10,000 रुपए जुर्माना प्राप्त हुआ।
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भवन सामग्री और मलबा सड़कों पर बिखरे रहने के मामले में 58 चालान किए गए, जिससे 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। प्लास्टिक के उपयोग को लेकर 3 चालान किए और 1,50,000 रुपए का चालान प्राप्त किया गया। नालों में गंदगी फेंकने पर 140 चालान किए गए और 18,780 रुपए का जुर्माना प्राप्त किया गया। ठोस कचरा प्रबंधन नियम और दिल्ली ठोस कचरा प्रबंधन उपनियम के उल्लंघन को लेकर कुल मिलाकर 243 चालान किए गए और 32,100 रुपए जुर्माना प्राप्त किया। डीएमसी एक्ट के अंतर्गत 444 सामान्य चालान किए गए जिनसे 6,28,900 रुपए जुर्माना प्राप्त हुआ।
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