नई दिल्ली। टीम डिजिटल। सरोजिनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से दिल्ली उपराज्यपाल को पत्र लिखकर 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैग के लिए दंड लगाने की तारीख 1 अगस्त 2022 तक बढ़ाने की मांग की है। अपने पत्र में इसकी वजह उन्होंने 9 जुलाई 2022 तक का समय जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए पर्याप्त ना होना बताया है। बिजनेस ब्लास्टर्स के फाइनलिस्ट 400 स्टूडेंट्स को मिलेगा टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिला : सिसोदिया
50 माइक्रोन से अधिक मोटाई के प्लास्टिक बैग की आपूर्ति में सक्षम नहीं है निर्माता : रंधावा एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने कहा कि हमने प्लास्टिक बैग पर दंड लगाने के लिए उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। सभी सरोजिनी नगर मार्केट के दुकानदारों ने तय किया है कि भविष्य में इस प्रकार के प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन हमारी राय है कि इसका समय बढ़ाया जाए क्योंकि अभी भी खरीदी गई सामग्री को खरीदार प्लास्टिक की थैलियों में ले जाने पर जोर देते हैं। दूसरा निर्माता भी अभी 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई के प्लास्टिक बैग की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। इसलिए हमने दंड के प्रावधान को 1 अगस्त से लागू करने का अनुरोध किया है।
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