नई दिल्ली/टीम डिजीटल। अपात्र राशनकार्ड धारकों को चेतावनी देते हुए जिला पूर्ति विभाग ने फरमान जारी किया है कि जिले में जितने भी अपात्र राशनकार्ड धारक हैं, वह एक हफ्ते में अपने राशनकार्ड क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में जमा करा दें। ऐसा ना होने पर विभाग अपात्र धारकों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू करेगा और उनसे वसूली की जाएगी। यह सभी जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी डॉ सीमा ने दीं। उन्होंने बताया कि पहले भी यह चेतावनी जारी की गई थी। लेकिन संज्ञान में आया है कि अभी अपात्रों द्वारा राशन कार्ड जमा नहीं कराए गए हैं। उन्हें एक हफ्ते का और समय दिया गया है। पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड अपात्रता के कई पैमाने हैं। यदि राशन कार्ड धारक इनमें से किसी भी पैमाने पर फिट बैठता है तो उसे अपात्र माना जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है। परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ट्रेक्टर, हार्वेस्टर, एसी या 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है। शहरी क्षेत्र के ऐसे परिवार, जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मी से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान या 100 वर्ग मी से अधिक कार्पेट ऐरिया का आवासीय फ्लैट है। ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व के साथ 80 वर्ग मी या उससे अधिक कार्पेट ऐरिया का व्यावसायिक स्थान है। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय दो लाख रूपये वार्षिक से अधिक है। शहरी क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय तीन लाख रूपये वार्षिक से अधिक है। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेंस/शस्त्र है। ऐसे तमाम लोग राशन कार्ड के पात्र नहीं है।
ऐसे तमाम अपात्र लोग एक सप्ताह के अंदर अपने नजदीकी क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशनकार्ड समर्पित कर दें अन्यथा जांच में अपात्र पाए जाने पर उनका राशनकार्ड निरस्त करने के साथ-साथ ऐसे परिवार के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जब से वह परिवार खाद्यान्न ले रहा है। तब से खाद्यान्न का आंकलन करते हुए। गेहूं रूपये 24 रूपए प्रति किलो और चावल 32 रूपए प्रति किलो की दर से वसूली की जाएगी, जिसके लिये संबंधित कार्डधारक व परिवार स्वयं उत्तरदायी होगा।
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