Monday, Sep 25, 2023
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डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को CBI कोर्ट ने 5 साल की सुनाई सजा

  • Updated on 2/21/2022


नई दिल्ली/टीम डिजिटल। चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिये गये राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को यहां की विशेष सीबीआई अदालत सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सजा सुना दी है। लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस के शशि ने 15 फरवरी को इन सभी को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी।  

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जिन 38 दोषियों को सजा सुनाई गई है, उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं जबकि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं।  सीबीआई के विशेष अभियोजक ने बताया कि जेल प्रशासन सभी 38 दोषियों की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेशी का प्रबन्ध किया गया था। 

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कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया है। इन धाराओं में लालू प्रसाद यादव को 5 वर्ष तक की कैद हो गई है। इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे। 

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