Thursday, Jun 01, 2023
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कोरोना के चलते मेट्रो में बढ़ी सख्ती, नियम उल्लंघन पर 1 दिन में 300 से ज्यादा का चालान

  • Updated on 3/26/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अब दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) ने स्टेशन और ट्रेनों के भीतर फेस मास्क पहनने और शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना नियमों के अनुसार सभी यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग हैंड सैनिटाइजेशन, चेहरे को अच्छी तरह से मास्क से ढकना और यात्रा के दौरान मेट्रो परिसर में शारीरिक दूरी के साथ ही प्रवेश करना अनिवार्य है। 

बता दें की सख्ती के बाद दोगुने लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है और बुधवार को 325 से अधिक लोगों से जुर्माना वसूला गया। 24 तारीख को मेट्रो नियमों के उल्लंघन के चलते 318 यात्रियों का चालान किया गया। कोरोना पर काबू पाने के लिए स्टेशनों पर शारीरिक दूरी के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा।

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इन स्टेशनों में पीक आवर्स पर रहेगी ज्यादा सख्ती
राजीव चौक, बाराखंबा रोड, केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, आईटीओ आदि जैसे प्रमुख स्टेशनों पर सुबह और शाम पीक आवर्स में विशेष जोर दिया जाएगा और खास तौर पर लाइन में जब यात्री खड़े होंगे तो उन्हें प्रतीक्षा करते समय उचित दूरी पर लगाई पट्टियों पर ही खड़ा होना होगा।

नियम उल्लंघन पर प्रवेश द्वार कर दिए जाएंगे बंद
अगर स्टेशनों पर दूरी के नियम का पालन नहीं होता तो उन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही ट्रेनों के भीतर फ्लाइंग स्क्वायड द्वारा जांच को बढ़ाया जा रहा है। जो कि तुरंत यात्रियों से जुर्माना वसूल लेंगे और उन्हें दंडित करेंगे।

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20 से 30 मिनट का अतिरिक्त समय लेकर करें यात्रा
दिल्ली मेट्रो के कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा कि शारीरिक दूरी के नियमों के चलते बेहतर होगा कि यात्री अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और अपने आवागमन के लिए 20 से 30 मिनट के अतिरिक्त समय लेकर चलें। यदि संभव हो तो पीक आवर्स में यात्रा ना करें। क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है। मेट्रो स्टेशन के बाहर भीड़ बढ़ने पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएमआरसी आवश्यक सहायता की सुविधा के लिए जिला प्रशासन का भी सहयोग लेगा। 

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