Wednesday, Mar 22, 2023
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due to coronavirus closing down all malls in delhi said arvind kejriwal

कोरोना के कहर से दिल्ली ठप! सभी शॉपिंग मॉल्स बंद करने के आदेश

  • Updated on 3/20/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। देश में कोरोना (Coronavirus) संक्रमितों की संख्या पल-पल बढ़ती जा रही है। इसी बीच दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने अब दिल्ली के सभी मॉल्स (Shopping Malls) को भी बंद करने का फैसला लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि गंभीर स्थिति को देखते हुए किराना दुकान, फार्मेसी और सब्जियों की दुकान को छोड़कर सारे शॉपिंग मॉल्स को बंद करने का आदेश दिया जाता है।  

इससे पहले दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने सभी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों (Private Sector Companies) को सलाह दी है कि वो अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें। सरकार ने कहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी, आईटी कंपनी, इंडस्ट्रीज, कोर्पोरेट ऑफिस जो भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में हैं उनके कर्मचारियों को 31 मार्च तक के लिए घर से काम (Work From Home) करने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही सरकार ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि सभी अपने घर के अंदर रहें। मुख्यतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। 

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कनॉट प्लेस भी होगा बंद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की जनता कर्फ्यू (Janta Curfew) अपील के बाद रविवार 22 मार्च को दिल्ली के कनॉट प्लेस को बंद करने का फैसला लिया गया है। 22 मार्च को कनॉट प्लेस (Connaught Place) सुबह 07 बजे से रात 09 बजे तक बंद रहेगा। कनॉट प्लेस के व्यापारिक संगठन के अध्यक्ष द्वारा ये निर्देश दिया गया है। उन्होंने कनॉटप्लेस के दुकान मालिकों और व्यपारियों को जारी किए गए निर्देश में कहा है कि देश में महमारी के प्रसार को देखते हुए अपील की जाती है कि 22 मार्च को सभी दुकानें बंद रखी जाएं। 

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20 से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक
बता दें कि गुरुवार को दिल्ली (Delhi) के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कोरोना वायरस (coronavirus) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजधानी के सभी रेस्टोरेंट (restaurants) 31 मार्च तक के लिए तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने सभी लोगों को घर में रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभाओं में 20 से अधिक लोगों को एकत्र न होने की निर्देश दिए है।

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